NewswaveDesk:पश्चिम बंगाल में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में मंगलवार को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में एक अहम फैसला किया गया. ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ के बराबर का दर्जा दिया गया है.सरकार ने ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम’ में संशोधन का प्रस्ताव कर ‘वंदे मातरम’ पर वही नियम लागू होंगे जो राष्ट्र गान पर होता है. इसका उल्लंघन होने पर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा.
वर्तमान कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्रगान के अपमान पर जुर्माना ऑर सजा दोनों का प्रावधान हैं. प्रस्तावित बदलाव के मुताबिक ‘वंदे मातरम’ को भी इसी दायरे में रखा गया है. देश इस वक्त ‘वंदे मातरम’ का 150वीं वर्षगांठ मना रहा है.
अनादर करने पर होगी सजा
वर्तमान कानून के हिसाब से जो व्यक्ति राष्ट्रगान का गायन में जानबूझ कर अपमान करता है, उसे तीन साल की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती है. दोबारा यह अपराध करने पर कम से कम एक साल का जेल का नियम है. अब राष्ट्रीय गीत को इसी नियम के तहत रखा गया है. इससे पहले 2005 में कानून में संशोधन कर तिरंगे के अपमानजनक उपयोग पर रोक लगाई थी.
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