सरहुल भूमि विवाद पर HC सख्त, चांडिल SDM को दिए निर्देश

सरायकेला: झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने रिट याचिका 1868/2026 पर सुनवाई करते हुए चांडिल (सहरबेड़ा) में सरहुल...

सरायकेला: झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने रिट याचिका 1868/2026 पर सुनवाई करते हुए चांडिल (सहरबेड़ा) में सरहुल पर्व आयोजन से जुड़े भूमि विवाद मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं.

7.5 एकड़ जमीन पर विवाद

मामला चांडिल थाना क्षेत्र के सहरबेड़ा स्थित प्लॉट संख्या 395, 397, 403 और 404, कुल लगभग 7.5 एकड़ भूमि से जुड़ा है. याचिकाकर्ता सूर्य पद महतो ने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 से कुछ लोग सरहुल पर्व के नाम पर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं.

प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि इस संबंध में एसडीएम, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और आयुक्त को आवेदन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

SDM के नोटिस पर भी सवाल

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को एक पत्र के माध्यम से कार्यालय में बुलाया गया, लेकिन पत्र में बुलाने का कारण स्पष्ट नहीं था. वहीं प्रशासन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नोटिस जारी किए जाने का भी जिक्र हुआ.

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हाईकोर्ट का निर्देश

अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे उसी दिन अपराह्न 3 बजे चांडिल के एसडीएम के समक्ष उपस्थित होकर भूमि स्वामित्व से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें.

स्वामित्व साबित होने पर सुरक्षा का आदेश

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया स्वामित्व प्रमाणित होता है, तो संबंधित एसडीएम की जिम्मेदारी होगी कि वे याचिकाकर्ता की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

याचिका का निष्पादन

अदालत ने निर्देश जारी करते हुए याचिका का निष्पादन कर दिया. साथ ही आदेश की प्रति राज्य पक्ष और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश कुमार श्रीवास्तव और नेहा अग्रवाल ने अदालत में पक्ष रखा.

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