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बोकारो युवती लापता केस: हाई कोर्ट का आदेश, दो सप्ताह के अंदर मुख्य अभियुक्त का कराया जाए नार्को टेस्ट

रांची: जुलाई 2025 से लापता बोकारो की 18 वर्षीय युवती को लेकर मां रेखा देवी द्वारा दायर हेवीयस कार्पस याचिका पर झारखंड...

रांची: जुलाई 2025 से लापता बोकारो की 18 वर्षीय युवती को लेकर मां रेखा देवी द्वारा दायर हेवीयस कार्पस याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायाधीश दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के उपरांत बोकारो एसपी केस डायरी एवं लोअर कोर्ट रिकॉर्ड लेकर अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित रहे. मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विंसेंट रोहित मार्की, अधिवक्ता शांतनु गुप्ता एवं अधिवक्ता ऋतुल नंदा ने पक्ष रखा.

अगली सुनवाई में नार्को टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश

इस मामले में अदालत ने मां रेखा देवी द्वारा प्राथमिकी के आधार पर मुख्य अभियुक्त दिनेश महतो का दो सप्ताह के भीतर नार्को टेस्ट करने का निर्देश दिया है. साथ ही अगली सुनवाई में नार्को टेस्ट का रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही है. वहीं, अदालत में 10 दिन की देरी के बाद प्राथमिकी दर्ज कराए जाने मामले में सरकार कोई भी जवाब न दे सकी. दरअसल, 27 जुलाई 2025 को गुमशुदा के बाबत में सनहा दर्ज कराया गया था. लेकिन प्राथमिकी 4 अगस्त 2025 को दर्ज किया गया. अदालत में इसे बेहद गंभीर माना गया. इस पर बोकारो एसपी ने कहा कि 20 मार्च को पिंडराजोड़ा थानेदार को शो कोज नोटिस जारी कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें, कि जुलाई 2025 से एक 18 वर्षीय युवती लापता है जिसको लेकर मां रेखा देवी लगातार प्रशासनिक अमलों से गुहार लगा रही है. कोर्ट के समक्ष यह भी संज्ञान में लाया गया कि युवती के लापता होने के बाद सरना दर्ज होने बावजूद 10 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. ऐसे ढुलमुल रवैया को लेकर हाईकोर्ट में जिले के कप्तान को जमकर लताड़ा था. युवती की मां ने यह भी आरोप लगाया था कि दिसंबर 2025 में युवती के पुणे में होने की जानकारी मिली थी, जिसमें पुलिस एक संदिग्ध (लोकनाथ महतो) को पकड़ कर पुणे से लेकर आ रही थी, लेकिन वह हिरासत से फरार हो गया था. ऐसे में पुलिस के कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हुए थे. इस पर पुलिस ने कहा था कि उसने शराब पीकर ₹20000 की लालच में फोन किया था.

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