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रांची : हाई कोर्ट ने झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को जारी किया नोटिस, आश्रितों के पेंशन रोके जाने का मामला

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत ने मृत अधिवक्ता के आश्रितों को मिलने वाले पेंशन रोके जाने के...

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत ने मृत अधिवक्ता के आश्रितों को मिलने वाले पेंशन रोके जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को नोटिस जारी किया है. वहीं इस पूरे मामले पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. दरअसल मृत अधिवक्ता के आश्रितों ने यह आरोप लगाया है कि पति के मृत्यु के बाद परिवार पेंशन की स्वीकृति में दो वर्ष से ज्यादा देरी की गई. मृत अधिवक्ता धनबाद बार एसोसिएशन एवं झारखंड बाद काउंसिल के सदस्य भी थे. उन्होंने 2022 में 10 हजार रुपए लेकर पेंशन फंड की सदस्यता ली थी, वहीं नवंबर 2023 में पति के निधन के बाद नियम 15(4) तहत सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म D का आवेदन दिया था. लेकिन आवेदन को अब तक स्वीकृति नहीं मिली है, ना ही कोई कारण बताया गया है. उन्होंने देरी की अवधि के अनुपात में 12% ब्याज के साथ भुगतान की मांग की है.

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