रांची: सहायक आचार्य नियुक्ति मामले से जुड़ी याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश आनंद सेन की पीठ ने इस मामले की लगातार सुनवाई की.
32 याचिकाओं का निपटारा
सुनवाई के दौरान कुल 40 याचिकाओं में से लगभग 32 याचिकाओं का निष्पादन कर दिया गया.
अभ्यर्थियों के दावे
दरअसल विभिन्न अभ्यर्थियों ने चयनित उम्मीदवारों से अधिक अंक होने का दावा करते हुए याचिकाएं दायर की थीं. वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने दस्तावेजों के आधार पर अपनी नियुक्ति नहीं होने की बात कही थी.
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JSSC ने रखा पक्ष
अदालत में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के अधिकारी उपस्थित हुए और सभी याचिकाओं से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए. उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के अंक अंतिम चयनित उम्मीदवारों से कम होने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी.
दस्तावेज मामले में निर्देश
दस्तावेजों से जुड़े मामलों में अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता संजय पिपरवार और अधिवक्ता प्रिंस ने जेएसएससी की ओर से मजबूती से पक्ष रखा.
