विनीत आभा उपाध्याय
Ranchi: स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या के आरोपी मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीम सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है. सभी आरोपियों को मिली जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और बचाव पक्ष यानि आरोपियों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीम सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों आरोपी 20 अगस्त तक ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करें और कोर्ट फिर से आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करे. जब तक आरोपियों की बेल पर दुबारा सुनवाई नहीं हो जाती तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा.
सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार को झटका
सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवगण की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें आरोपी मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीम सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह को जमानत दी गई है. झारखंड हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को पिछले वर्ष 25-25 हजार के निजी मुचलके जमा करने और आधार कार्ड में बदलाव नहीं करने और ट्रायल के दौरान इस केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त पर बेल दी थी. दरअसल पिछले वर्ष दो अगस्त की देर स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. तीन अगस्त को खून से लथपथ अनुपम कच्छप का शव कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड के पास स्थित एक होटल के पास से बरामद हुआ था.
