रांची: राजधानी रांची के चर्चित डोरंडा पोस्ट ऑफिस गबन मामले में सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले के तीनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया है. यह मामला साल 2016 में हुई नोटबंदी के दौरान का है.
क्या थे आरोप
आरोपों के मुताबिक डोरंडा स्थित पोस्ट ऑफिस में पुराने नोटों को बदलने और जमा करने के दौरान बड़े पैमाने पर हेराफेरी और गबन किया गया था. इस कथित घोटाले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच CBI को सौंपी गई थी. सुनवाई के दौरान सीबीआई की विशेष अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा.
इन तीनों बरी
बचाव पक्ष की दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने माना कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हो रहे हैं. इसी का लाभ देते हुए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी करने का आदेश जारी किया. कोर्ट ने तत्कालीन डिप्टी पोस्टमास्टर डोमिनिक जोसफ मिंज, चेंपो उरांव और शिव रंजन प्रसाद को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है.
