रांची: जिले में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. जिला शिक्षा अधीक्षक की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे सभी स्कूल, जहां किसी भी स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई हो रही है, उन्हें निर्धारित नियमों के तहत मान्यता लेना अनिवार्य है.

नियमों का पालन जरूरी
यह निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड के सचिव द्वारा जारी किया गया है. इसके अनुसार, सभी निजी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संशोधित 2019 एवं 2025) के प्रावधानों का पालन करना होगा.
ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
विद्यालय प्रबंधन को विभागीय पोर्टल https://rte.jharkhand.gov.in� पर जाकर अपने स्कूल का पंजीकरण कराना होगा और 08 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा करना अनिवार्य है.
सुविधा के लिए पोर्टल उपलब्ध
विभाग ने यह भी बताया है कि मान्यता से संबंधित यूजर मैनुअल और प्रमाण-पत्र का प्रारूप भी इसी पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है, ताकि स्कूल प्रबंधन को आवेदन प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो.
समयसीमा नहीं मानी तो कार्रवाई
जिला शिक्षा अधीक्षक ने साफ चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर स्कूलों द्वारा आवेदन नहीं किया गया, तो अधिसूचना संख्या 1291 (दिनांक 11 मई 2011) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसमें नियमों और मानकों का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों को बंद करने तक की कार्रवाई शामिल है.
