Click Here
Click Here
Click Here

सहायक आचार्य नियुक्ति : JSSC को सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा करते हुए नियुक्ति पत्र देने का निर्देश

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य (कक्षा छह से आठ) नियुक्ति से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन...

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य (कक्षा छह से आठ) नियुक्ति से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को सफल 97 अभ्यर्थियों नाम तत्काल अनुशंसा करते हुए नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा है कि यदि सफल अभ्यर्थी सभी योग्यता को पूरी करते हों तो उनकी नियुक्ति की अनुशंसा करनी चाहिए. इस संबंध में प्रार्थी महेंद्र रवानी और अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि 97 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्त पत्र नहीं दिया गया. इन अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा जेएसएससी ने नहीं की है. उन्होंने अदालत से सफल अभ्यार्थियों को सहायक आचार्य पद पर जल्द नियुक्त किए जाने का निर्देश देने की मांग की.

ये भी पढ़ें : लक्ष्य से पीछे रही धान खरीद, 60 लाख के मुकाबले सिर्फ 49.25 लाख क्विंटल ही खरीद पाई सरकार

365 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी

प्रार्थियों ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सफल घोषित किए जाने की बावजूद जेएसएससी ने उनके नाम की अनुशंसा नहीं की. करीब 365 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 97 के बाद बाकी बचे अभ्यर्थियों के मामले दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी. इनका कहना है कि सभी ने अनारक्षित श्रेणी के कट आफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त किया है लेकिन उनकी नियुक्त नहीं हुई है. सरकार ने कहा इन्होंने जेटेट परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिया था. इसलिए इन्हें सामान्य श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है. अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के निर्णय में कहा है कि जेटेट परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वालों को प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली के तहत लाभ मिला चाहिए. कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है.

ये भी पढ़ें : झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: NTPC परियोजना के लिए भूमि मुआवजे में भारी बढ़ोतरी

add1
सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *