रांची: झारखंड हाईकोर्ट में पाकुड़ जिले में नहर के किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी को पाकुड़ SDO के पास अतिक्रमण हटाने का आवेदन देने के निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी.
Also Read: पाकुड़ : डीसी की अगुवाई में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक, NHM कर्मियों के अप्रेजल पर हुई चर्चा
इस संबंध में पाकुड़ के सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर की है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की अधिवक्ता आद्या मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि अतिक्रमण की शिकायत के बाद क्षेत्र के सीओ (अंचल अधिकारी) ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी जिन्होंने 19 ऐसे लोगों का नाम अपनी रिपोर्ट में दिया जिन्होंने नहर के आसपास अतिक्रम कर रखा है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई.
