सोमा मुंडा हत्याकांड के आरोपी देवदत्त शाहदेव को हाईकोर्ट से मिली बेल

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में खूंटी के चर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई....

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में खूंटी के चर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. गुरुवार की सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले में प्रार्थी और राज्य सरकार दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया और देवदत्त शाहदेव को जमानत दे दी.

बचाव पक्ष के तर्क और पुलिस कार्रवाई पर सवाल

अदालत ने देवव्रत नाथ शाहदेव को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं. कोर्ट ने 25,000 रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने के साथ आधार कार्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा प्रार्थी को ट्रायल के दौरान अदालत में सहयोग करने की भी शर्त रखी गई है.सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप और अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि देवव्रत नाथ शाहदेव को इस मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है. उन्होंने अदालत को बताया कि न तो प्राथमिकी में उनका नाम शामिल है और न ही अन्य आरोपियों की पूछताछ में उनका जिक्र आया हैबचाव पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव के बावजूद पुलिस ने प्रार्थी को आरोपी बना दिया.

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