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पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर नियुक्ति में BC 2 कोटे को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, JSSC को दिया ये निर्देश

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर नियुक्ति में आरक्षण के मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट...

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर नियुक्ति में आरक्षण के मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट में JSSC को यह निर्देश दिया है कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता और मेरिट के आधार पर नियुक्ति के विषय में निर्णय लेने का आदेश दिया है. इस संबंध में मनोज वर्मा एवं अन्य 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों ओर से याचिका दायर की गई है. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार एवं अपराजिता भारद्वाज ने बहस की. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थियों का पक्ष तक रहे वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2023 में JSSC की ओर से नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. जिसमें BC 2 के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को कम दिखाया गया है और राज्य की ओर से लागू आरक्षण की अनदेखी की गई है और BC 2 कोटे के तहत होने वाली नियुक्ति की सीटें कम कर दी गई हैं. जिससे BC 2 कोटे के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया. सुनवाई के दौरान JSSC ने यह स्वीकार किया कि आरक्षण के मामले में गलती हुई है और वास्तव में BC 2 कोटे में 100 से ज्यादा पद कम दिखाए गए थे.

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