HC ने कहा, हेबियस कॉर्पस मामले में झारखंड पुलिस का रवैया ढुलमुल

Ranchi: लातेहार से लगभग 3 माह से लापता युवक के पिता नकुल सिंह द्वारा दायर हेवीयस कार्पस याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट...

Ranchi: लातेहार से लगभग 3 माह से लापता युवक के पिता नकुल सिंह द्वारा दायर हेवीयस कार्पस याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद एवं संजय प्रसाद की खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. अब तक हुए अनुसंधान रिपोर्ट पर संतोष जाहिर करते हुए अदालत ने कहा कि “हम देख रहे हैं कि झारखंड पुलिस कर रवैया हेबियस कॉर्पस मामले में बेहद ढुलमुल है, बोकारो के बाद अब लातेहार पुलिस 2 महीने से लापता युवक के बारे में अब तक एक सुराग नहीं जुटा पाई है. ऐसा लग रहा है कि हमें हेवीयस कार्पस मामले से जुड़े याचिकाओं को सीधे स्वतंत्र एजेंसी को जांच के लिए हस्तांतरित करना ही बेहतर होगा.”

रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अंतिम दो सप्ताह का समय

अदालत ने अंतिम दो सप्ताह देते हुए लातेहार पुलिस को फिर से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. वहीं अदालत ने लातेहार एसपी को मिली शिकायत पर उन्होंने क्या कदम उठाया उस पर भी जवाब देने को कहा है. इधर, अब तक अनुसंधान हुए रिपोर्ट में यह कहा गया है, कि गांव वालों द्वारा बताया गया है कि लगभग 25 से 30 हथियारबंध लोगों ने युवक को उठाया था, जिसे पिता तथाकथित रूप से पुलिस बता रहे हैं. लेकिन जानकारी जुटाने पर पता चला है कि किसी भी थाना ने युवक को नहीं उठाया है.

नहीं मिला कोई सुराग

वहीं, युवक को उठाए जाने के एक दिन बाद युवक का आखिरी लोकेशन हजारीबाग मिला है. इस पर अदालत ने पूछा, कि क्या सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई. पुलिस ने कहा कि गांव में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है. ऐसे में अदालत ने कहा कि लातेहार से हजारीबाग तक कई सीसीटीवी मौजूद होंगे, पुलिस गहराई से जांच करें तो कुछ ना कुछ तथ्य जरूर मिलेगा.

वहीं पुलिस ने बताया कि जिस वक्त युवक को उठाया गया था, वहां पर 25 से 30 लोगों का मोबाइल लोकेशन मिला है, जिसमें से सभी को नोटिस देने पर छह लोगों ने उपस्थित होकर पूछताछ में सहयोग किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इस पर अदालत ने कहा कि 30 लोगों में महज 6 लोगों से पूछताछ हुई 25 लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी पुलिस गंभीर नहीं है. पुलिस को दो सप्ताह का समय दिया जाता है. फ्रेश रिपोर्ट दाखिल करें और कुछ कंक्रीट अदालत के सामने पेश करें.

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