RANCHI: मां रजरप्पा मंदिर सौंदर्यकरण मामले में दुकानदारों के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई के दौरान वित्त सचिव पर्यटन सचिव मुकेश कुमार,वित्त सचिव प्रशांत कुमार एवं रामगढ़ DC ऋतुराज ने अदालत में सशरीर हाजिर होकर बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में सभी अतिक्रमण को हटा दिया गया है.वही हटाए गए दुकानदारों के लिए दो सप्ताह के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया जाएगा. वहीं स्थाई दुकान बनाने तक सभी दुकानदारों को पुनर्वासित करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ है.
मंदिर प्रांगण सौंदर्यकरण व दुकानदारों के पुनर्वास की योजना तैयार
जो स्थल निरीक्षण के साथ-साथ स्थल चिन्हित कर मंदिर प्रांगण के 200 मीटर के अंदर स्थाई दुकान बनाएगी वही सौंदर्यकरण और दुकानदारों के स्थाईकरण के लिए चड्ढा और एसोसिएट को प्लान बनाने के लिए अधिकृत किया गया है.आपको बताते चले की, मामले में दाखिल जनहित याचिका में मंदिर प्रांगण और नदी तक पहुंचे के लिए रास्ते को सुगम बनाने के साथ-साथ हटाए गए दुकानदार को तत्काल कहीं पुनर्स्थापित करने का आदेश जारी हुआ था.
अवैध विस्थापन मामले में कोर्ट सख्त, रामगढ़ DC को पेश होने का आदेश
लेकिन रामगढ़ प्रशासन ने बिना विस्थापित किए दुकानों को हटाने का आदेश जारी किया था. इसके खिलाफ प्रार्थी अरूप कुमार पांडा एवं अन्य ने याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद से अदालत में उन्हें पुनर्स्थापित करने का सख्त आदेश दिया. मामले में प्रार्थियों का पक्ष अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव रख रहे है. मामले की अगली सुनवाई 11 मई 2026 मुकर्रर की गई है अगली सुनवाई में भी रामगढ़ DC को अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है.
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