Ranchi/Delhi: झारखंड के चर्चित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी और भाटिया वाइंस एंड कंपनी के मालिक भूपेंद्र सिंह भाटिया को झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.
भूपेंद्र पाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने खारिज की थी.भूपेंद्रपाल सिंह भाटिया की तलाश ACB को लंबे समय से है और वह गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा है. उसपर आरोप है कि भाटिया वाइंस एंड कंपनी ने बिना वैध एग्रीमेंट के ही शराब की बिक्री की और प्लेसमेंट से लेकर शराब की आपूर्ति तक की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है इससे सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ.
इस मामले में विनय कुमार चौबे समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. इस साल जनवरी के अंत में झारखंड एसीबी की टीम भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ गई थी. लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही भाटिया फरार हो गया.
