Dhanbad : Coal India Limited के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 490वीं बैठक में कर्मचारियों के हित में अहम निर्णय लिया गया. कंपनी ने यूनिफॉर्म ड्रेस कोड योजना के नियमों में संशोधन करते हुए इसे अधिक लचीला बना दिया है. नए नियमों के तहत अब कर्मचारियों को ड्रेस खरीदने के बाद जीएसटी बिल जमा करने के लिए एक महीने के बजाय दो महीने का समय मिलेगा. यह नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
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यूनिफॉर्म के लिए ₹12,500 एडवांस और तय किया गया ड्रेस कोड
संशोधित नियमों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए प्रतिवर्ष ₹12,500 की एडवांस राशि दी जाएगी. इस राशि से कर्मचारियों को कम से कम तीन या उससे अधिक जोड़ी यूनिफॉर्म खरीदना अनिवार्य होगा. ड्रेस कोड के तहत पुरुष कर्मचारियों के लिए ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट निर्धारित किया गया है. वहीं महिला कर्मचारियों के लिए ग्रे और मैरून रंग के विभिन्न विकल्प जैसे साड़ी या सूट तय किए गए हैं.
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बिल जमा नहीं करने पर कटेगी सैलरी, रिटायर कर्मचारियों के लिए भी नियम तय
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी एडवांस लेने के दो महीने के भीतर जीएसटी बिल जमा नहीं करता है, तो एडवांस की राशि उसकी सैलरी या अन्य देयों से वसूल ली जाएगी. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी एडवांस लेने के दो महीने के भीतर या अंतिम वेतन बनने से पहले बिल जमा करना अनिवार्य होगा. समय पर बिल नहीं देने पर यह राशि उनके फाइनल सेटलमेंट से काट ली जाएगी. इसके साथ ही कंपनी ने पुराना नियम खत्म कर दिया है, जिसमें 6 महीने से कम सेवा शेष रहने पर केवल 50% राशि दी जाती थी
