Ranchi / Delhi : झारखंड के चर्चित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी और इस पूरे मामले में लाइजनर की भूमिका में रहे अरविंद सिंह को झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. अरविंद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट ने 16 अप्रेल को खारिज की थी.
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एसीबी की गिरफ्त से दूर अरविंद सिंह, नोटिस के बावजूद नहीं हुआ पेश
अरविंद सिंह की तलाश ACB को लंबे समय से है और वह गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा है. उसपर आरोप है कि मैन पवार सप्लाई कंपनियों और उत्पाद विभाग के तत्कालीन अधिकारियों के बीच उसी ने लाइजनर की भूमिका निभाई थी.इस मामले में विनय कुमार चौबे समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है.एसीबी अब तक अरविंद सिंह से पूछताछ के लिए तीन बार नोटिस जारी कर चुकी है लेकिन अब तक वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ है.
