दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास, 20 हजार का जुर्माना; न चुकाने पर 3 माह अतिरिक्त सजा

कोडरमा: कोडरमा में डरा- धमकाकर लड़की से जबरन दुष्कर्म किए जाने के एक एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं...

कोडरमा: कोडरमा में डरा- धमकाकर  लड़की से जबरन दुष्कर्म किए जाने के एक एक मामले की  सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने  बुधवार को रंजन रजक उर्फ धोनी रजक 20 वर्ष पिता ईश्वर रजक, ग्राम गैड़ा, थाना चंदवारा, जिला- कोडरमा को 376  आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही ₹20000 जुर्माना लगाया.  जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 

क्या है मामला

मामला वर्ष 2023 का है . इसे  लेकर  जयनगर थाना में थाना कांड संख्या 142/2023  दर्ज हुआ था.(एसटी-110/2023)  थाना को दिए आवेदन में पीड़िता ने कहा  था कि जब उसके घर में उसके माता-पिता नहीं थे   इस दौरान वह  आरोपी उसका वीडियो बना लिया और वायरल करने की धमकी देकर डरा- धमकाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म  किया और धमकी दिया कि  को बताओगी तो जान से मार देंगे. अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक   प्रवीण कुमार सिंह ने किया. इस दौरान सभी  गवाहों का परीक्षण कराया गया . कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को  अधिक से अधिक  सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप कुमार यादव और राजेश कुमार यादव ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए  10 साल सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.

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