Ranchi: रांची नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस चल रहे आरओ (RO) वाटर प्लांटों पर अब सख्ती शुरू हो गई है. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी नियमावली के अनुसार सभी आरओ वाटर प्लांट संचालकों को लाइसेंस लेना जरूरी है. नगर निगम ने बताया कि पहले भी कई बार संचालकों को सूचना दी गई थी, लेकिन अधिकतर प्लांट संचालकों ने अब तक लाइसेंस लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है.
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लाइसेंस नहीं लेने पर कानूनी कार्रवाई
अब निगम ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सभी आरओ वाटर प्लांट संचालक 31 मई 2026 तक जरूरी दस्तावेज जमा कर लाइसेंस प्राप्त कर लें. नगर निगम ने साफ कहा है कि तय समय तक आवेदन नहीं करने वाले प्लांटों के खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और ऐसे आरओ वाटर प्लांटों को सील भी किया जा सकता है.
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