Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने डबल मर्डर केस के आरोपी साबिर मियां को जमानत की सुविधा प्रदान की है. साबिर मियां की जमानत याचिका हाईकोर्ट पहले दो बार खारिज कर चुका है, लेकिन तीसरे बार में अदालत ने उसे जमानत दे दी है. साबिर मियां पर आशा देवी और उसके बेटे की अपहरण कर हत्या करने का आरोप है. इस संबंध में चतरा जिले के प्रतापपुर थाना में कांड संख्या 141/2024 दर्ज की गई है.
साबिर मियां की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में साबिर मियां की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. उसकी ओर से अधिवक्ता तन्नू कुमारी ने बहस की. कोर्ट ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि आरोपी का एक पारिवारिक सदस्य और करीबी रिश्तेदार उसका बेलर बनेंगे.

