Bokaro: बोकारो सिविल कोर्ट की विशेष अदालत ने शुक्रवार को चास थाना क्षेत्र की शिवपुरी कॉलोनी में 19 मई 2023 को हुए गोलीकांड मामले में अपना फैसला सुनाया. एडीजे-1 दीपक वर्णवाल की अदालत ने हत्या के दोषी सनोज सिंह और अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की हत्या संबंधी धाराओं के अलावा धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना या छिपाना) के तहत सात वर्ष और आर्म्स एक्ट के तहत सात वर्ष की सजा भी सुनाई.
क्या है मामला?
19 मई 2023 को चास थाना क्षेत्र की शिवपुरी कॉलोनी में विष्णु शर्मा को बुलाकर ताबड़तोड़ गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई. मामले में कुल 13 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज हुए, जिनकी गवाही के आधार पर प्रमाणिकता और आरोप सिद्धि पर विचार किया गया.

स्थानीय लोगों ने फैसले पर जताया संतोष
स्थानीय लोग और पीड़ित पक्ष के प्रतिनिधियों ने फैसले पर संतोष जताया. पुलिस अधिकारी और अभियोजन पक्ष ने भी अदालत के फैसले पर कहा कि न्याय मिलने से पीड़ित परिवार को मानसिक राहत मिलेगी.
यह भी पढ़ें: डीडीसी ने चास के सुनता पंचायत स्थित ज्ञान केन्द्र का किया निरीक्षण
