Dhanbad: जिले के कालूबथान ओपी में दर्ज कांड संख्या 595/25 में धनबाद सिविल कोर्ट ने जुआ अधिनियम के तहत दर्ज मामले की सुनवाई पूरी करते हुए चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है.

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इन्हें सुनाई गयी सजा
जुआ खेलने और खेलाने से जुड़े इस केस में अभियुक्त बरुण कर्मकार, माधव मंडल, बोदी लाल मुर्मू एवं राजेश सोरेन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है. सभी दोषियों पर 550 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
