Koderma: उपायुक्त के आदेशानुसार एवं विभागीय निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने जयनगर रोड एवं अनंतडीह स्थित होटल, मिष्ठान भंडार, किराना दुकान एवं ठेला-खोमचा का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कई खाद्य कारोबारियों के पास फूड लाइसेंस नहीं पाया गया. सभी संबंधित कारोबारियों को जल्द से जल्द नजदीकी प्रज्ञा केंद्र अथवा सदर अस्पताल, कोडरमा स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में पहुंचकर फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया. साथ ही चेतावनी दी गई कि अगली जांच में बिना लाइसेंस पाए जाने पर अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा.

प्रतिबंधित रंग के उपयोग पर कार्रवाई
जांच के दौरान कई होटलों में कैंसर कारक प्रतिबंधित चंपईया रंग का उपयोग पाया गया. प्रतिबंधित चंपईया रंग एवं उससे संबंधित खाद्य सामग्री जैसे जलेबी, चटनी, छोले आदि को मौके पर नष्ट कराया गया. साथ ही खाद्य कारोबारियों को एफएसएसएआई प्रमाणित फूड कलर (जैसे बुश/अजंता आदि) का निर्धारित मात्रा में ही उपयोग करने के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए.
स्वच्छता और हाइजीन पर जोर
होटल, रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, गुटखा एवं शराब आदि का सेवन नहीं करने के संबंध में भी निर्देश दिया गया. सभी मिष्ठान भंडार, फूड स्टॉल, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं ठेला-खोमचा संचालकों को स्वच्छता एवं हाइजीन का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री का विक्रय सुनिश्चित करने को कहा गया.
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फल विक्रेताओं को किया जागरूक
फल विक्रेताओं को फलों को पकाने के लिए प्रतिबंधित कार्बाइड का उपयोग नहीं करने के संबंध में जागरूक किया गया. बताया गया कि फलों को पकाने के लिए एफएसएसएआई प्रमाणित इथाइलीन पुड़िया (चाइनीज पुड़िया) का निर्धारित मात्रा में उपयोग किया जा सकता है.
खाद्य सामग्री को लेकर सख्त निर्देश
सभी खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों से एक्सपायरी, बासी अथवा सड़ी-गली खाद्य सामग्री को तत्काल नष्ट करने का सख्त निर्देश दिया गया. साथ ही लोकल वेंडर से प्राप्त पैकेज्ड खाद्य सामग्री जैसे मसाला, नमकीन, मिक्सचर, लड्डू, सॉस, कैंडी, पानी की बोतल एवं कोल्ड ड्रिंक्स आदि पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि एवं निर्माता का पूर्ण पता सुनिश्चित करने तथा पक्का बिल प्राप्त करने के बाद ही उपयोग एवं बिक्री करने का निर्देश दिया गया.
पनीर-खोआ खरीद को लेकर निर्देश
सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं फूड स्टॉल संचालकों को पनीर एवं खोआ केवल भरोसेमंद और फूड लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों से पक्का बिल लेकर ही खरीदने एवं उपयोग करने का निर्देश दिया गया. निर्माणाधीन खाद्य पदार्थों में केवल गुणवत्तापूर्ण सामग्री एवं एफएसएसएआई प्रमाणित फूड कलर का निर्धारित मात्रा में ही प्रयोग करने को कहा गया.
चाट और मसाला विक्रेताओं पर विशेष निगरानी
विशेष रूप से चाट-गोलगप्पा एवं मसाला विक्रेताओं को प्रतिबंधित एवं कैंसर कारक अखाद्य रंग जैसे चंपईया रंग, मछली छाप, पुड़िया रंग, सम्राट रंग, गाय छाप रंग, जलेबी रंग आदि का प्रयोग करने से सख्त रूप से मना किया गया. जांच दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के अतिरिक्त जिला परामर्शी दीपेश कुमार, सदर थाना कोडरमा की अवर पुलिस निरीक्षक शशि प्रभा सिन्हा, आरक्षी गोपाल यादव, आरक्षी शंकर राम एवं अन्य शामिल थे.
