Koderma: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 67 विद्यार्थियों का चयन

Koderma: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(C) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी...

Koderma: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(C) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया के तहत जिले के 19 विद्यालयों में कुल 185 स्वीकृत सीटों के विरुद्ध 67 विद्यार्थियों का चयन उपायुक्त के अनुमोदन के बाद किया गया है.शेष 118 रिक्त सीटों पर पुनः नामांकन की प्रक्रिया अलग से विज्ञापन प्रकाशित कर शुरू की जाएगी. विद्यालयवार चयनित एवं रिक्त सीटों की सूची जारी कर दी गई है.

सूत्रों के अनुसार, कुछ विद्यालयों में सभी सीटों पर नामांकन पूरा हो चुका है, जबकि कई विद्यालयों में सीटें रिक्त हैं, जिनके लिए दोबारा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे पुनः नामांकन प्रक्रिया से संबंधित सूचना पर ध्यान दें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन सुनिश्चित करें.

पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है. जिला प्रशासन द्वारा पूरी नामांकन प्रक्रिया पारदर्शिता और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराई जा रही है.

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