Dhanbad: धनबाद सिविल कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना व हत्या के प्रयास के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मोहम्मद शहबाज उर्फ दानियल को दोषी अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के जुर्म में सजा सुनाई है. मोहम्मद शहबाज उर्फ दानियल के खिलाफ उसकी पत्नी ने बलियापुर थाना में कांड संख्या 340/12 दर्ज कराया थी. सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मोहम्मद शहबाज उर्फ दानियल को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई. इस मामले के ट्रायल के दौरान अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने मजबूती से सूचक का पक्ष कोर्ट में रखा.

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