इंडियन ओवरसीज बैंक डकैती कांड में आरोपियों को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Ranchi: इंडियन ओवरसीज बैंक डकैती मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की...

Ranchi: इंडियन ओवरसीज बैंक डकैती मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत से चारों आरोपियों की याचिका खारिज हुई. इन आरोपियों में रंजीत सिंह, रोहित मुंडा, अजय मुंडा और दिलेश्वर गंझू शामिल हैं.

अदालत ने बताए खारिज करने के कारण

जमानत याचिका खारिज करने के संबंध में अदालत ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. मामला पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की हुंदुर शाखा से जुड़ा है. हथियारों से लैस डकैतों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 7 लाख 19 हजार 400 रुपये की लूट की गई थी. यह मामला पिठोरिया थाना कांड संख्या-52/2018 से संबंधित है.

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बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपियों का नाम प्राथमिकी में नहीं था और न ही उनके पास से कोई बरामदगी हुई है. बचाव पक्ष के अनुसार, आरोपियों को केवल संदेह के आधार पर फंसाया गया है और उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है.

वहीं अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि बैंक में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) में आरोपियों की पहचान की है. साथ ही लूटी गई रकम का बड़ा हिस्सा आरोपी अजय मुंडा के घर के पास जमीन में गाड़कर रखा गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया था. बता दें कि सभी आरोपी जुलाई 2018 से ही जेल में बंद हैं.

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