शराब घोटाला: नवीन केडिया को नहीं मिली लंदन जाने की अनुमति, अदालत ने याचिका की खारिज

Ranchi : शराब कारोबारी नवीन केडिया की याचिका को एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओकांर नाथ चौधरी की अदालत ने खारिज कर दिया...

Ranchi : शराब कारोबारी नवीन केडिया की याचिका को एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओकांर नाथ चौधरी की अदालत ने खारिज कर दिया है. नवीन केडिया ने लंदन जाने की अनुमति अदालत से मांगते हुए याचिका दाखिल की थी.

750 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले की जांच जारी

राज्य में शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच जारी है. 20 मई 2025 को एसीबी थाना रांची में दर्ज केस 38 करोड़ रुपये के राजस्व घोटाला मामले में दर्ज हुआ था. यह घोटाला अब करीब 750 करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है.

शराब घोटाला मामले में पूर्व सचिव विनय कुमार चौबे, पूर्व संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह, जीएम वित्त सुधीर कुमार दास, जीएम ऑपरेशन सह वित्त सुधीर कुमार, सेवानिवृत उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश, शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया, ओम साईं कंपनी के निदेशक अतुल कुमार सिंह व मुकेश मनचंद, विधु गुप्ता, नवीन केडिया, मार्सन कंपनी के झारखंड प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह सहित अन्य आरोपियों को एसीबी ने गिरफ्तार किया था. वर्तमान में सभी जमानत पर बाहर हैं.

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