आसनचुआ बालू घाट की लीज डीड प्रक्रिया पूरी, जिले में अब वैध बालू उपलब्धता का रास्ता साफ

Report: Yogesh Kumar Jamtara: जामताड़ा जिले में बालू घाटों के विधिसम्मत संचालन तथा राजस्व संग्रहण को गति देने की दिशा में जिला...

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सांकेतिक तस्वीर

Report: Yogesh Kumar

Jamtara: जामताड़ा जिले में बालू घाटों के विधिसम्मत संचालन तथा राजस्व संग्रहण को गति देने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार के निर्देश पर जामताड़ा जिले के मौजा आसनचुआ स्थित बालू घाट एवं सैंड डिपॉजिट की लीज डीड प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है. जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आसनचुआ बालू घाट का क्षेत्रफल 1.27 हेक्टेयर है तथा इसका वार्षिक पर्यावरण स्वीकृत खनन क्षमता 4603.52 घन मीटर निर्धारित है. इस घाट के संचालन के लिए आवश्यक सभी वैधानिक एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं. लीज डीड एसबोलस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ संपन्न हुई है.

बालू घाटों की लीज डीड प्रक्रिया भी जारी

प्रशासन ने बताया कि जिले के बांखेत एवं आमलचातर बालू घाटों की लीज डीड प्रक्रिया भी जारी है और इसे शीघ्र पूरा करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. उपायुक्त आलोक कुमार ने कहा कि बालू घाटों की लीज प्रक्रिया पूर्ण होने से जिले में वैध रूप से बालू की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. इससे स्थानीय स्तर पर आवासीय, सरकारी एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक बालू की नियमित और सुगम आपूर्ति संभव हो सकेगी. साथ ही बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा तथा आम लोगों को निर्धारित दरों पर बालू उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी.

उन्होंने कहा कि बालू घाटों के नियमानुसार संचालन से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, जिसका लाभ संबंधित पंचायतों को भी प्राप्त होगा. इसके अलावा खनन गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी तथा जिले में संचालित विभिन्न विकास एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं को गति मिलेगी.

अवैध बालू खनन नहीं की जाएगी बर्दाश्त

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध बालू खनन एवं परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन लगातार औचक छापेमारी अभियान चला रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध खनन या परिवहन में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से खनन एवं परिवहन कार्यों में निर्धारित नियमों का पालन करने तथा वैध प्रक्रिया के तहत ही गतिविधियां संचालित करने की अपील की है.

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