Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने झारखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को अग्रिम जमानत प्रदान की है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज केस नंबर 08/2025 में उनकी गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई थी. इसके बाद मनोज कुमार ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर राहत की गुहार लगाई थी. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दे दी.
केस कमजोर करने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप
मामला गुमला के बीडीओ कार्यालय में कार्यरत राजू साव से जुड़ा है. आरोप है कि डुमरी थाना में दर्ज एक मामले को कमजोर करने के एवज में सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने दो लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी.

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ACB ने बिछाया था ट्रैप
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले के सत्यापन और आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया था. हालांकि ACB की टीम ट्रैप ऑपरेशन में सफलता हासिल नहीं कर सकी. इसके बाद से ही मनोज कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी.
हाकोर्ट से मिली राहत
अब झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को बड़ी राहत मिली है. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.
