Kodrma उपायुक्त के आदेश एवं विभागीय निर्देशों के आलोक में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, कोडरमा अभिषेक आनंद द्वारा आज तिलैया बस्ती एवं रांची-पटना रोड स्थित होटल, ढाबा, आइसक्रीम कारखाना, नमकीन एवं बेकरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान द टेबल, गुरु जी लाइन होटल एवं राधे-राधे आइसक्रीम प्रतिष्ठानों में फूड लाइसेंस नहीं पाया गया. संबंधित संचालकों को निर्देश दिया गया कि वे अविलंब निकटतम प्रज्ञा केंद्र अथवा सदर अस्पताल, कोडरमा स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में आकर फूड लाइसेंस हेतु आवेदन करें, अन्यथा अगली जांच में अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा. साथ ही, गलत जानकारी देकर फूड लाइसेंस प्राप्त करने वालों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन एवं अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी. जांच के दौरान बायपास रोड स्थित द टेबल रेस्टोरेंट के किचन में कॉकरोच पाए जाने पर प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया. वहीं संगम आइसक्रीम, ज्योति आइसक्रीम, गाले बेकरी एवं हैप्पी दिल नमकीन का फूड लाइसेंस वैध पाया गया. सभी खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों में समुचित साफ-सफाई, स्वच्छता एवं हाइजीन बनाए रखते हुए गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री के विक्रय का निर्देश दिया गया. आइसक्रीम निर्माताओं को पानी की नियमित जांच कराने तथा केवल FSSAI प्रमाणित सामग्री के उपयोग का निर्देश दिया गया. साथ ही आइसक्रीम कार्ट एवं ठेलों पर फूड लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य बताया गया. सभी खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों से एक्सपायरी, बासी अथवा सड़ी-गली खाद्य सामग्री को तत्काल नष्ट करने का सख्त निर्देश दिया गया. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं फूड स्टॉल संचालकों को पनीर एवं खोआ केवल विश्वसनीय एवं फूड लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से विधिवत बिल प्राप्त कर ही खरीदने एवं उपयोग करने का निर्देश दिया गया.
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
खाद्य सामग्री निर्माताओं को नमकीन, मिक्सचर, बेकरी उत्पाद, आइसक्रीम आदि के पैकेटों पर फूड लाइसेंस संख्या, निर्माता का नाम एवं पूर्ण पता, पैकिंग तिथि तथा “बेस्ट बिफोर,यूज़ बाय” तिथि अंकित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही निर्माणाधीन खाद्य पदार्थों में केवल गुणवत्तापूर्ण सामग्री एवं निर्धारित मात्रा में FSSAI प्रमाणित फूड कलर के उपयोग की हिदायत दी गई. इसके अतिरिक्त सभी खाद्य कारोबारियों को स्थानीय विक्रेताओं से प्राप्त पैकेज्ड खाद्य सामग्री जैसे मसाले, नमकीन, मिक्सचर, लड्डू, सॉस, कैंडी, पैकेज्ड पेयजल एवं कोल्ड ड्रिंक्स आदि का उपयोग एवं विक्रय करने से पूर्व उस पर अंकित FSSAI लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि एवं निर्माता का पूर्ण पता सुनिश्चित करने तथा पक्का बिल प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जांच के क्रम में उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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