Ranchi: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा (JET)-2024 के शांतिपूर्ण संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा प्रभाव
यह आदेश 14 जून 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन को आशंका है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाकर असामाजिक तत्व कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं. इसे देखते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त आदेश से सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई है.

निषेधाज्ञा के तहत इन गतिविधियों पर रोक
- पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध.
- किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) के उपयोग पर रोक.
- बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद जैसे हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध.
- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ आने पर रोक.
- किसी भी प्रकार की सभा, बैठक या प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी.
इन परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगा आदेश
- सेंट पॉल्स कॉलेज, चर्च रोड
- सेंट जॉन्स हाई स्कूल, करबला टैंक रोड
- राम टहल चौधरी हाई School, बूटी
- सेंट मार्गरेट्स गर्ल्स हाई स्कूल, बहू बाजार
- सेंट एन्स इंटरमीडिएट कॉलेज, पुरुलिया रोड
प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से अपील की है कि परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का पालन करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.
