Ranchi : दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण RTA ने राष्ट्रीय परमिट (नेशनल परमिट) का नवीकरण नहीं कराने वाले 147 व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को अंतिम चेतावनी दी है. परिवहन विभाग ने इसे लेकर आम सूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि बिना रिन्यूअल के चल रहे वाहनों पर जांच दल द्वारा नेशनल परमिट के नवीकरण नहीं होने पर आपत्ति दर्ज की गई है. ऐसे में संबंधित वाहन मालिकों को 15 दिनों के भीतर परमिट का नवीकरण कराना अनिवार्य होगा. विभाग द्वारा जारी सूची में कई ऐसे ट्रक और व्यावसायिक वाहन शामिल हैं. जिनका नेशनल परमिट वर्ष 2017-18 से पेंडिंग है. इन वाहनों पर 17,500 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक टैक्स बकाया है. विभाग का कहना है कि संबंधित वाहन मालिकों को पहले भी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई.
ब्लैकलिस्टेड होने के बाद ऑनलाइन सेवा होगी बंद
टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक 15 दिनों के भीतर परमिट का रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो संबंधित वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. ब्लैकलिस्ट होने के बाद वाहन मालिक न तो वाहन से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे और न ही वाहन का फिटनेस, टैक्स, परमिट या अन्य आवश्यक दस्तावेजों का नवीकरण आसानी से करा पाएंगे. इसके अलावा वाहन के संचालन पर भी रोक लग सकती है.

नेशनल परमिट के बिना चल रहे वाहन होंगे जब्त
मालवाहक या व्यावसायिक वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में संचालन के लिए राष्ट्रीय परमिट अनिवार्य है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बिना वैध परमिट के वाहन का परिचालन दंडनीय अपराध है. ऐसे मामलों में वाहन को जब्त किया जा सकता है. वाहन मालिक और चालक पर जुर्माना लगाया जा सकता है. संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत बिना वैध परमिट के व्यावसायिक वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
बार-बार नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विभाग वाहन के पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों पर भी कार्रवाई कर सकता है. ऐसे में उप परिवहन आयुक्त सह सचिव, दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने संबंधित वाहन मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर बकाया राशि जमा कर नेशनल परमिट का नवीकरण करा लें, ताकि ब्लैकलिस्टिंग और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके.
