पैनम कोल माइंस अवैध खनन मामला: HC ने कंपनियों को अलग-अलग जवाब दाखिल करने का आदेश

Ranchi: पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन और रॉयल्टी घोटाले से जुड़े मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य...

Ranchi: पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन और रॉयल्टी घोटाले से जुड़े मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार और कंपनियों की ओर से दाखिल जवाबों पर असंतोष जताते हुए सभी संबंधित कंपनियों को अलग-अलग विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

यह मामला जनहित याचिका के रूप में दायर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आवंटित क्षेत्र से कई गुना अधिक अवैध खनन किया गया, जिससे राज्य सरकार को लगभग 900 करोड़ रुपये के रॉयल्टी नुकसान की बात कही गई है.

अगली सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित

याचिका में यह भी उल्लेख है कि यह कथित घोटाला पाकुड़ और दुमका जिले के पचवारा नॉर्थ और सेंट्रल कोल माइंस से जुड़ा हुआ है. कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि वे अलग-अलग जवाब दाखिल करे. मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित की गई है.

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