Ranchi: झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने गुमला जिले में एक वृद्ध व्यक्ति की डायन-बिसाही का आरोप लगाकर बेरहमी से हत्या किए जाने की घटना पर संज्ञान लिया है. उन्होंने इस संवेदनशील मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए झालसा को कड़े निर्देश जारी किए.
कड़े निर्देश
इसके आलोक में झालसा के सदस्य सचिव ने डालसा (जिला विधिक सेवा प्राधिकार), गुमला को पीड़ित परिवार को तुरंत विधिक एवं अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने और जल्द से जल्द एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.

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टीम का गठन
जिसके बाद डालसा, गुमला द्वारा पैनल अधिवक्ताओं और पीएलवी की एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम ने तुरंत पीड़ित के घर पहुंचकर जमीनी तथ्यों की जानकारी ली और डालसा को अपनी रिपोर्ट सौंपी.
मुआवजा और सहायता
टीम की अनुशंसा पर पीड़ित पत्नी को तत्काल 20 हजार रुपये की अंतरिम मुआवजा राशि और निशुल्क विधिक सहायता दी गई.
