Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने PLFI से जुड़े शुभम पोद्दार को जमानत दे दी है. शुभम पोद्दार को खूंटी पुलिस ने 23 मार्च 206 को खूंटी जिले के रांगामाटी इलाके से एक हथियार और पांच गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है. हाईकोर्ट ने उसे 25-25 हजार रुपए के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर बेल दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में शुभम पोद्दार की बेल पर सुनवाई हुई. शुभम पोद्दार की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की. जिस मामले में शुभम को हाईकोर्ट से बेल मिली है वह खूंटी थाना से जुड़ा हुआ आर्म्स एक्ट का केस है जिसका कांड संख्या 37/2026 है.
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