SAURAV SINGH
Ranchi: झारखंड पुलिस में 20 साल से अधिक समय से ‘नियम विरुद्ध’ सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है. इस संबंध में झारखंड पुलिस द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. जारी आदेश के अनुसार IRB और SIRB वाहिनियों में नियमों का उल्लंघन कर 20 वर्षों से अधिक समय से डटे कर्मियों पर अब कार्रवाई की तैयारी है. जैप DIG द्वारा सभी कमांडेंट को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे सभी कर्मियों का पूरा डेटा तैयार कर एक सप्ताह के भीतर प्रमाण-पत्र सौंपें.

जाने क्या है पूरा मामला और क्या है नियम?
आधिकारिक पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नियमानुसार IRB संवर्ग के कर्मियों की सेवा अवधि अधिकतम 20 वर्षों तक ही सीमित है. इसके साथ ही नियम में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक पदोन्नति मिलने पर सेवा अवधि में केवल दो वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है.
एक सप्ताह के भीतर मांगा गया पूरा डेटा
- सभी वाहिनियों के कमांडेंट को उम्मीदवारों की उम्मीदवार पंजी और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलान कर एक विस्तृत डेटा तालिका तैयार करने का आदेश दिया गया है. इस तालिका में आंकड़ों और जानकारियों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है.
- नियुक्ति विवरण: कर्मी का नाम, पद, नियुक्ति का विज्ञापन, सेवा में नियुक्ति की वाहिनी का नाम और नियुक्ति तिथि.
- प्रोन्नति का विवरण: अगले पदों पर प्रोन्नति की तारीखें, जैसे हवलदार, ASI, SI और इंस्पेक्टर
- वर्तमान स्थिति: कर्मी का वर्तमान पदस्थापन या प्रतिनियुक्ति कहां है.
- सेवा अवधि की स्थिति: क्या कर्मी की 20 वर्ष की सेवा अवधि पूरी हो चुकी है या नहीं (तिथि सहित).
- मृत्यु का विवरण: वाहिनी गठन से लेकर अभी तक जिन पदों पर कार्यरत कर्मियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी तिथि का विवरण.
लापरवाही पर सीधे कमांडेंट होंगे जिम्मेदार
जारी आदेश को अत्यावश्यक श्रेणी में रखा गया है. पत्र में सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है कि तैयार डेटा और अधिसूचित नियमों को ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह के अंदर यह प्रमाण-पत्र समर्पित करें कि 20 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कोई भी कर्मी नियम विरुद्ध सेवा में नहीं है. यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि कोई कर्मी नियमों के विरुद्ध 20 वर्ष से अधिक समय से सेवा में कार्यरत है, तो इसके लिए संबंधित कमांडेंट पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे.
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