Ranchi : राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस की जमीन पर अतिक्रमण और नियुक्ति संबंधित जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एसएम सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने 18 फरवरी 2026 को राज्य सरकार द्वारा दर्ज एफिडेविट के आधार पर कड़ी नाराजगी जतायी. अदालत ने कहा कि मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक और स्थानीय बरियातू थाना अतिक्रमण मुक्त करने में रुचि नहीं दिख रहे हैं. 6 माह के अंदर आदेश का अनुपालन किया जाना था लेकिन बार-बार एक्सटेंशन मांगा जा रहा है. कोर्ट ने कई बार इसके लिए एक्सटेंशन भी दिया लेकिन ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ.
अभियान के बाद भी लोग कर रहे अतिक्रमण
इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए जाने के बाद फिर से लोग अतिक्रमण कर रहे हैं. कब्जा हो रहा है. इस पर स्थानीय थाना और पुलिस को गंभीर होना पड़ेगा. अदालत ने मामले में राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है. रिम्स में नियुक्ति संबंधी दस्तावेज भी अदालत में प्रस्तुत करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.

ALSO READ : पुलिस ने कोर्ट को बताया कि BJP नेता कमलेश राम 2019 है फरार, सिविल व हाईकोर्ट ने नहीं दिया है अग्रिम जमानत


