Ranchi: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मो. साजिद को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश विरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दस साल की सजा और 30 हजार जुर्माना लगाया है. मामला अगस्त 2025 अरगोड़ा थाना के केस जुड़ा हुआ है. आरोपी को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही अरगोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी उसी समय से जेल में है.
क्या है मामला
बताया जाता है कि अगस्त 2025 में पीड़िता जब मंदिर से लौट रही थी, उसी समय अभियुक्त ने उससे चिकनी-चुपड़ी में बातों में फंसा कर उसे जूस पीने के लिए कहा. पीड़िता जब तैयार हो गयी तो नजर बचा कर अभियुक्त ने उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया. उसके बाद उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता को होश आया तो वह कमरे से किसी तरह निकल कर अपने घर पहुंची. घटना के संबंध में परिजनों को बताया. उसके बाद पीड़िता के बयान पर इस संबंध में अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. प्राथमिकी के बाद ही पुलिस अभियुक्त मो. साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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