Ranchi : गुमला की नाबालिग के लापता होने से जुड़े हैबियस कॉर्पस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले में अब तक की जांच की जानकारी कोर्ट को दी गई. सरकार ने अदालत को बताया कि नाबालिग की तलाश के लिए राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में पोस्टर प्रकाशित किया गया है. साथ ही मुख्य आरोपी का नार्को टेस्ट 3 अगस्त से 11 अगस्त के बीच गुजरात में प्रस्तावित है. आरोपी के नार्को एनालिसिस की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है.
कोर्ट ने पूछा अब तक क्या कार्रवाई हुई
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि पिछली सुनवाई में जांच का जो आदेश दिया गया था, उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है. कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का भी निर्देश दिया. इस दौरान जांच अधिकारी भी अदालत में उपस्थित रहे. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए. तब हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 से 2023 तक गुमला के एसपी की कार्यशैली की जांच कराने का निर्देश दिया था. यह हैबियस कॉर्पस याचिका नाबालिग की मां चंद्रमुनि उरांव की ओर से दायर की गई है. मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी.

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