30 हजार घुस लेते गिरफ्तार हुए थे थाना प्रभारी, तीसरी बार रिजेक्ट हुई बेल पिटीशन

Ranchi : गुमला जिले के चैनपुर थाना में थाना प्रभारी के पद पर रहने के दौरान घूस लेते हुए गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर...

सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार

Ranchi : गुमला जिले के चैनपुर थाना में थाना प्रभारी के पद पर रहने के दौरान घूस लेते हुए गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज हो गई. सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार को एसीबी ACB ने 21 जनवरी को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. जिसके बाद शैलेश ने अपनी जमानत के लिए सबसे पहले रांची एसीबी ACB की विशेष कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन एसीबी ACB कोर्ट ने शैलेश को बेल देने से इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. एसीबी ACB कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद शैलेश ने अपनी बेल के लिए हाईकोर्ट का रुख किया लेकिन हाईकोर्ट ने अप्रैल महीने में शैलेश की जमानत याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने शैलेश कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें आरोप गठन के बाद जमानत याचिका दायर करने की छूट दी थी. जिसके बाद उन्होंने वापस एसीबी ACB कोर्ट में जमानत याचिका दायर की लेकिन एसीबी ACB कोर्ट ने शैलेश पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका फिर ठुकरा दी.

एक भी गवाह का बयान कोर्ट में दर्ज नहीं

एसीबी ACB कोर्ट ने इस बार जमानत याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि आरोपी थाना प्रभारी जैसे महत्त्वपूर्ण पद पर रह चुका है और इस केस से जुड़े एक भी गवाह का बयान फिलहाल कोर्ट के समक्ष दर्ज नहीं हो पाया है. ऐसे में इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है.

 

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