Ranchi: चतरा जिले में स्थित भद्रकाली मंदिर के संचालन से जुड़े मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई.सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व में पारित सभी आदेशों को वापस ले लिया है जिसके बाद अब पुरानी कमिटी वापस मंदिर की देखभाल का काम संभाल सकती है.

ट्रस्ट ने आदेश को बताया था गलत
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद की कोर्ट में हुई. प्रार्थियो की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने बहस की. इस संबंध में भद्रकाली मंदिर ट्रस्ट की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि मंदिर संचालन कर रहे ट्रस्ट को भंग किये जाने का आदेश पूरी तरह से गलत है. पिछले सुनवाई में हाईकोर्ट ने कमिटी भंग किये जाने के आदेश पर रोक लगा दी थी और चतरा सिविल कोर्ट के जिला जज को ट्रस्टी बना दिया था यह आदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में दिया था. जिसके बाद से पुरानी कमिटी के सदस्य लगातार मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था में सुधार के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रस्टी को पत्र लिखते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद इस मामले को दुबारा हाईकोर्ट के समक्ष लाया गया.


