रिटायर्ड IPS अधिकारियों को मेडिकल बिल रीइम्बर्समेंट के लिए झारनेट पोर्टल पर अपडेट करना होगा प्रोफाइल

Ranchi: रिटायर्ड भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों द्वारा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भेजे जाने वाले दावों की प्रक्रिया को अधिक...

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Ranchi: रिटायर्ड भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों द्वारा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भेजे जाने वाले दावों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और सुगम बनाने के उद्देश्य से झारनेट पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं. इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रशासन द्वारा एक विशेष विहित प्रपत्र जारी किया गया है. सभी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों, जो अपने मेडिकल बिलों के भुगतान की मांग करते हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे मांगी गई जानकारी भरकर अपना प्रोफाइल जल्द से जल्द अपडेट करा लें.

मांगी गई मुख्य जानकारियां

जारी फार्मेट के अनुसार, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों को 12 महत्वपूर्ण विवरण भरकर जमा करने होंगे. जिनमें नाम, पदनाम, जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, मोबाइल नंबर, संपर्क के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, जन्म का सही विवरण, नियुक्ति तिथि, सेवा में शामिल होने की तिथि, पैन नंबर, वित्तीय एवं टैक्स रिकॉर्ड के लिए पैन विवरण, आधार नंबर, बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आधार संख्या, कोटि, वर्ग और श्रेणी, मूल वेतन  सेवानिवृत्ति के समय का अंतिम मूल वेतन, ई-मेल आईडी शामिल है.

डिजिटलाइजेशन से मिलेगा सीधा लाभ

झारनेट पोर्टल पर डेटाबेस अपडेट होने से सेवानिवृत्त अधिकारियों के मेडिकल प्रतिपूर्ति दावों के सत्यापन में लगने वाले समय में कमी आएगी. इससे कागजी कार्रवाई सुगम होगी और दावा राशि सीधे अधिकारियों के सत्यापित बैंक खाते में बिना किसी देरी के हस्तांतरित की जा सकेगी. सभी संबंधित अधिकारियों से अपील की गई है कि वे प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर कर आवश्यक संलग्नकों (जैसे पासबुक, कैंसिल्ड चेक) के साथ इसे संबंधित विभाग और कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं.

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