Ranchi: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में BJP नेता मधु कोड़ा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के द्वारा गठित आरोपों को चुनौती दी है. मधु कोड़ा ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दाखिल कर निचली अदालत में चल रही ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है, मामले में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए 3 सप्ताह के अंदर ED को जवाब दाखिल करने को कहा है.
19 अगस्त होगी अगली सुनवाई
जहां अगली सुनवाई 19 अगस्त निर्धारित की गई है. आपको बताते चले कि जांच एजेंसियों (ED और आयकर विभाग) ने आरोप लगाया था कि मधु कोड़ा के मुख्यमंत्रित्व काल (2006-2008) के दौरान लौह अयस्क और कोयला खदानों के अवैध आवंटन और हवाला कारोबार के जरिए करीब ₹3,500 से ₹4,000 करोड़ का धनशोधन किया.
ED ने अपनी चार्जशीट में मधु कोड़ा के अलावा उनके करीबी विनोद सिन्हा, संजय चौधरी, और मनोज पुनमिया जैसे कई अन्य सहयोगियों और कंपनियों को आरोपी बनाया है. वहीं ED द्वारा इस मामले में आरोपियों की देश-विदेश में स्थित सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी और स्थायी रूप से कुर्क किया गया है मामले में मधु कोड़ा को 2013 में जमानत मिल गई थी.
