BREAKING: चोरी या खोए हुए मोबाइल की त्वरित रिकवरी के लिए झारखंड पुलिस की बड़ी पहल, अब हर महीने की 25 तारीख को लौटाए जाएंगे फोन, आदेश जारी

Ranchi: झारखंड में खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन की त्वरित बरामदगी और उन्हें वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने के लिए पुलिस मुख्यालय...

अब हर महीने की 25 तारीख को लौटाए जाएंगे फोन, आदेश जारी

Ranchi: झारखंड में खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन की त्वरित बरामदगी और उन्हें वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है. डीजीपी झारखंड द्वारा जारी नए आदेश के तहत राज्यभर के सभी थानों में सीईआईआर पोर्टल का अधिकतम और प्रभावी उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है.

हर महीने की 25 तारीख को बांटे जाएंगे बरामद मोबाइल

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने यह निर्णय लिया है कि पूरे राज्य में सीईआईआर
पोर्टल एवं अन्य माध्यमों से रिकवर बरामद किए गए मोबाइल फोन प्रत्येक माह की 25 तारीख को अभियान चलाकर उनके सही धारकों को वापस सौंपे जाएंगे. इसके अलावा, मोबाइल फोन की बरामदगी और इस पूरी प्रक्रिया की मासिक समीक्षा पुलिस मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से की जाएगी.

अपराध नियंत्रण और जन-विश्वास बहाली पर जोर

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मोबाइल फोन का खोना या चोरी होना न केवल पीड़ित नागरिकों को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपराधी अक्सर इन फोनों का इस्तेमाल विभिन्न आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए भी करते हैं. इसलिए अपराध नियंत्रण और आम जनता के बीच पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के
सीईआईआर पोर्टल के जरिए फोन रिकवरी अभियान को और मजबूत किया जा रहा है.

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी मुख्य दिशा-निर्देश

  • – मोबाइल फोन की अधिकतम रिकवरी के लिए सभी जिलों में डीएसपी स्तर के अधिकारी को सीईआईआर नोडल ऑफिसर’ बनाया जाएगा. उनकी सहायता के लिए तकनीकी और कंप्यूटर ज्ञान में दक्ष 2018 बैच के दरोगा को नामित किया जाएगा.
  • – ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट में खोया हुआ फोन राज्य के ही किसी दूसरे जिले में सक्रिय पाया जाता है. ऐसी स्थिति में संबंधित जिलों के सीईआईआर नोडल ऑफिसर आपस में बेहतर तालमेल स्थापित कर मोबाइल बरामद करेंगे.
  • – यदि मोबाइल फोन का लोकेशन झारखंड से बाहर किसी अन्य राज्य में मिलता है, तो संबंधित जिले के एसएसपी, एसपी उस राज्य के समकक्ष एसपी से संपर्क कर मोबाइल रिकवरी की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
  • – आम जनता में सीईआईआर पोर्टल की जानकारी का अभाव है. इसके प्रचार-प्रसार के लिए थाना के नोटिस बोर्ड, पुलिस-पब्लिक मीटिंग, सार्वजनिक स्थलों (जैसे बाजार, बस स्टैंड, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र) पर पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे.
  • – थानों में तैनात सीसीटीएनएस ऑपरेटर पीड़ित नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाते ही तुरंत सीईआईआर पोर्टल पर उसकी एंट्री सुनिश्चित करेंगे.
  • – दूरसंचार विभाग द्वारा जारी सीईआईआर पोर्टल के दिशानिर्देशों और यूजर मैनुअल का पुलिस अधिकारियों द्वारा सही ढंग से अनुपालन किया जाएगा.

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