Ranchi: 14 JPSC की परीक्षा के बाद प्रिलिम्स एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से उपस्थित अधिवक्ता संजोय पिपरवाल को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 24 सितम्बर की तिथि निर्धारित की है.
मामले में प्रार्थी राजेश प्रसाद ने अदालत में खुद बहस की
हाईकोर्ट में JPSC के अभ्यर्थी राजेश प्रसाद की ओर से याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि कट ऑफ मार्क्स जारी करने और OMR शीट अपलोड करने और रिजल्ट में अधिकारियों के हस्ताक्षर छूटने जैसी गंभीर अनियमितता हुई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 418 अभ्यर्थियों के चयन पर भी सवाल उठाया गया था. इस मामले में प्रार्थी राजेश प्रसाद ने अदालत में खुद बहस की. हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टीस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने कोई आदेश पारित नहीं किया है.
