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रांची जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने जारी की आवश्यक सूचना: केवल पूर्व में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को ही मिलेगा अवसर, नए आवेदन नहीं होंगे स्वीकार; 5 अगस्त को निकलेगी लॉटरी
Ranchi: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) की धारा 12(1)(C) के तहत रांची जिले के निजी गैर-सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर सत्र 2026-27 के लिए द्वितीय चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू की जा रही है. प्रथम चरण के दाखिले के बाद बची हुई रिक्त सीटों को भरने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (नोडल पदाधिकारी, RTE) रांची की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया केवल अधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होगी. अभिभावक और अभ्यर्थी जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.rteranchi.in पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
द्वितीय चरण के नामांकन के लिए प्रमुख दिशानिर्देश व तिथियां
ऑनलाइन आवेदन की तिथि: संबंधित विद्यालयों की बची हुई रिक्त सीटों पर द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे.
केवल पुराने योग्य अभ्यर्थी पात्र: इस चरण में केवल वही अभ्यर्थी/अभिभावक भाग ले सकेंगे, जिन्होंने प्रथम चरण में आवेदन किया था और जांचोपरांत जिनका आवेदन पत्र पात्र (योग्य) पाया गया था. नए आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
3 विद्यालयों का चयन अनिवार्य: वेबसाइट पर विद्यालयवार बची हुई सीटों का ब्योरा उपलब्ध करा दिया गया है. अभिभावक अपने घर/पड़ोस से दूरी की सीमा (क्रमशः 1 किमी, 3 किमी और अधिकतम 6 किमी दूरी तक) के हिसाब से किन्हीं 03 विद्यालयों का विकल्प चुनकर आवेदन सबमिट करेंगे.
दूरी अंकित करना जरूरी: अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन आईडी से पोर्टल पर केवल उन्हीं 03 विद्यालयों को चुनना होगा जहां सीटें खाली हैं तथा घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर (किमी) में सही-सही दर्ज करनी होगी.
5 अगस्त को निकलेगी लॉटरी: निर्धारित दूरी और प्राप्त आवेदनों के आधार पर द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया 5 अगस्त 2026 को जिला समाहरणालय, रांची में पूर्ण की जाएगी.
