Pakur: शहर के मौजा पाकुड़, दाग संख्या-1345 पर स्थित तालाब की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कर उसके मूल स्वरूप में रिस्टोर करने के लिए सिविल एसडीओ ने छह दंडाधिकारियों की तैनाती कर दी है. इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कार्यपालक दंडाधिकारी गोपाल कृष्ण कुंवर, अंचल अधिकारी सदर अरविंद कुमार बेदिया, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद अमरेंद्र कुमार चौधरी, अंचल निरीक्षक तनुजा पुजार, मत्स्य पर्यवेक्षक राकेश कुमार और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बेनसन हेंब्रम को पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है.
उक्त तालाब की दो बीघा 18 कट्ठा दो धुर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कर पोखर के मूल स्वरूप को बहाल करने का कार्य दंडाधिकारियों की उपस्थिति में विधि-व्यवस्था बनाए रखते हुए किया जाएगा. आदेश में अंचल अधिकारी पाकुड़ को अंचल अमीन एवं राजस्व उप निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है.
दुकानदारों ने शुरू की सामान हटाने की तैयारी
आदेश जारी होने के बाद संबंधित दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सामान हटाने का काम शुरू कर दिया है. हालांकि उनके पास अब केवल सोमवार तक का समय बचा है. यदि हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलता है तो उन्हें तत्काल राहत मिल सकती है, लेकिन जानकारों के अनुसार इसकी संभावना कम है, क्योंकि यह कार्रवाई हाई कोर्ट द्वारा 10 जुलाई 2026 को पारित आदेश के आलोक में की जा रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि 28 जुलाई को जमीन पर बने दुकानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी.
न्यायालय के निर्देश पर हो रही कार्रवाई
जानकारी के अनुसार तालाब संरक्षण एवं पुनर्स्थापन को लेकर न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. इससे पहले भी संबंधित दुकानदारों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था. अब अंतिम नोटिस के साथ कार्रवाई की तिथि भी तय कर दी गई है.
