पलामू: जिला प्रशासन ने मेदिनीनगर के बैरिया चौक पर हुए भीषण एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट मामले में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो के आवेदन पर टाउन थाना में गैस एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNNS) की सुसंगत धाराओं और आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है. थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के अनुसार अवैध रूप से गैस के भंडारण और कालाबाजारी की शिकायतों की गहन जांच की जा रही है.
प्रशासनिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि संबंधित स्थल पर पांडू क्षेत्र की एक गैस एजेंसी का अवैध गोदाम संचालित किया जा रहा था, जहां बड़े पैमाने पर गैस की अवैध रिफिलिंग और हेराफेरी की जा रही थी. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में भरे हुए, खाली और कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए हैं.
साथ ही एजेंसी संचालक पर यह गंभीर आरोप भी लगा है कि घटना के तुरंत बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से दर्जनों सिलेंडरों को मौके से हटवा दिया गया. मामले की जांच के लिए एफएसएल (FSL) की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं.
वहीं, पलामू जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की गैस एजेंसी का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने के लिए संबंधित विभाग को अनुशंसा भेज दी है.

