Koderma: विभागीय एवं उपायुक्त के निर्देशानुसार मंगलवार, 18 अगस्त 2026 को स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सदर अस्पताल, कोडरमा स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में किया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक दो बैचों में आयोजित किया गया. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नेस्ले कंपनी एवं NASVI (National Association of Street Vendors of India) के सहयोग से आयोजित किया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिविल सर्जन, अभिहित पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, कोडरमा सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे.
विस्तृत जानकारी
प्रशिक्षण के दौरान स्ट्रीट फूड वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता, खाद्य प्रबंधन तथा भोजन को स्वच्छ एवं सुरक्षित तरीके से तैयार करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई. इस दौरान सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स को हाइजीन किट का वितरण किया गया. किट में एप्रन, ग्लव्स, टोपी, हेयर नेट, साबुन, टॉवल एवं आवश्यक निर्देशिका शामिल थी. सभी वेंडर्स को कारोबार के दौरान एप्रन, ग्लव्स एवं हेयर नेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया. प्रशिक्षण के माध्यम से ठेला-खोमचा संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया. साथ ही उन्हें साफ-सफाई, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत हाइजीन के मानकों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री का विक्रय सुनिश्चित करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया. वेंडर्स को अपने फूड स्टॉल, कार्ट एवं ठेले की नियमित साफ-सफाई रखने तथा आवश्यक FSSAI फूड लाइसेंस प्राप्त कर उसे प्रमुखता से प्रदर्शित करने की जानकारी दी गई. साथ ही प्रतिष्ठान में रखी एक्सपायरी, बासी अथवा सड़ी-गली खाद्य सामग्री को तत्काल नष्ट करने तथा किसी भी परिस्थिति में उसका उपयोग या बिक्री नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया.
स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन करने की प्रतिबद्धता
प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से निर्देश दिया गया कि पनीर, खोआ एवं मिठाई जैसी शीघ्र खराब होने वाली खाद्य सामग्री केवल विश्वसनीय एवं फूड लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों से ही खरीदी जाए तथा खरीदारी के समय पक्का बिल अवश्य प्राप्त किया जाए. खाद्य पदार्थों के निर्माण में केवल गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करने तथा खाद्य पदार्थों में केवल FSSAI द्वारा अनुमोदित फूड कलर का निर्धारित मात्रा में प्रयोग करने के संबंध में भी जानकारी दी गई. इसके अतिरिक्त, स्थानीय वेंडरों से खरीदी जाने वाली पैकेज्ड खाद्य सामग्री जैसे मसाला, नमकीन, मिक्सचर, लड्डू, सॉस, कैंडी, बोतलबंद पानी एवं कोल्ड ड्रिंक्स आदि की खरीद एवं बिक्री से पूर्व पैकेजिंग पर FSSAI लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी/बेस्ट बिफोर तिथि एवं निर्माता का पूर्ण पता अंकित होने की जांच करने तथा पक्का बिल प्राप्त करने के बाद ही सामग्री खरीदने एवं बिक्री करने का निर्देश दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान स्ट्रीट फूड वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के मानकों को अपनी दैनिक कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया. कोडरमा में इस प्रकार के निःशुल्क एवं उपयोगी प्रशिक्षण के आयोजन को लेकर स्ट्रीट फूड वेंडर्स में उत्साह देखा गया. वेंडर्स ने प्रशिक्षण को अपने व्यवसाय के लिए उपयोगी बताते हुए खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की.
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