Ranchi: रांची के रिम्स (RIMS) में लगभग 7 एकड़ अधिग्रहित जमीन की फर्जीवाड़े के जरिए खरीद-बिक्री करने के आरोपी प्रमोद कुमार महतो को अग्रिम जमानत देने से ACB की विशेष अदालत ने इनकार कर दिया है. प्रमोद की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची ACB की विशेष कोर्ट में बुधवार को सभी पक्षों की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रमोद के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. फिलहाल, गिरफ्तारी के डर से वे फरार चल रहा है.
जानकारी दें की प्रमोद कुमार महतो लैंड ब्रोकर है और जिस पावर के जरिए रिम्स की भूमि की खरीद-बिक्री हुई है उसका पावर होल्डर प्रमोद महतो ही है. इस मामले में 16 सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी ACB की रडार पर हैं. इस संबंध में ACB ने कांड संख्या 1/2026 दर्ज की है.



